नैनीताल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह पर लगे आरोपों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इस मामले में पत्रकार के खिलाफ दर्ज पुलिस एफआईआर को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।
मामला झारखंड के एक व्यक्ति कथित आरोपों से संबंधित है। इसमें किसी पद के लिए लेन देन के आरोप हैं। इस मामले में पुलिस ने एक शिकायत पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया था।
इस मामले में पत्रकार उमेश कुमार द्वारा सीएम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस पर मंगलवार को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सीएम पर लगे आरोपों की सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के भी आदेश दिए हैं। सीएम से संबंधित मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद राज्य की सियासत का गरमाना भी तय माना जा रहा है।
इस मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत या शासन के स्तर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ सकी है।