नैनीताल। पूर्व के आदेश को पलटते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा के पांच किमी. के दायरे में खनन पर लगी रोक को हटा दिया। खनन कारोबारियों के साथ ही आम लोगों को भी इससे राहत मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने कुछ माह पूर्व हरिद्वार और आस-पास के क्षेत्रों में गंगा के किनारे खनन पर रोक लगा दी थी। इसका प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिला। आम लोगों के निर्माण कार्य इससे बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। प्रदेश में खनन सामग्री के दाम आसमान पहुंच गए थे।
इसको लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार लोगों के निशाने पर थी। इस दौरान खनन कारोबारियों ने दूसरे राज्यों से सामग्री की उपलब्धता बनाने का प्रयास किया। मगर, प्रदेश की सरकारी मशीनरी ने इसमें खूब रोड़े अटकाए। परिणाम राज्य में खनन सामग्री का अकाल पड़ गया था।
गुरूवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गंगा के पांच किमी. के दायरे में खनन पर लगी रोक के आदेश को पलट दिया। सरकार को निर्देशित किया कि नीति के तहत खनन कराएं।